उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया धारा 144 लागू 5 से अधिक लोग नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

 उत्तर प्रदेश धारा 144 लागू


कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए गाइडलाइंस लागू की है आज से पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू हो गई है किसी भी प्रत्याशी के 5 व्यक्तियों से ज्यादा सपोर्टर साथ में लेकर के प्रचार करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सत्य निर्देश से निर्देशित करते हुए कोरोना को बढ़ने से रोकना ही होगा उसके लिए थोड़ी सख्ती की जाएगी तो जनता के हित में ही होगी

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