यूपी में पहले व तीसरे शनिवार को कीया जाएगा समाधान दिवस मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश

 यूपी में अब पहले और तीसरे शनिवार को तहसील में शुरू होगा समाधान दिवस, जनता को नहीं आएगी परेशानी

उत्तर प्रदेश में अब हर तहसील पर पहले व तीसरे शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद पुलिस, प्रशासन व अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी फरियादियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करवाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह जानकारी शुक्रवार को दी।उन्होंने बताया कि हर महीने के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील मुख्यायल पर सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे के बीच आयोजित होने वाले इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी क्रमानुसार जिले की हर तहसील के समाधान दिवस में शामिल होंगे वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर  जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे। अन्य तहसीलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी अपर जिलाधिकारी द्वारा ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण/नगर) द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। शेष तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। 

 

*कैसे होगा समाधान*


आवेदकों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें आवेदक का अथवा उसके किसी परिचित का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जायेगा। प्रार्थना-पत्र दर्ज होने के पश्चात् अध्यक्ष के समक्ष आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। 

अध्यक्ष आवेदनकर्ता की सुनवाई कर उसके तत्काल निस्तारण का यथासंभव प्रयास करेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करेगा। 

निर्देश देने के बाद प्रार्थना-पत्र का पंजीकरण कर उस प्रार्थना पत्र की स्कैन एवं फोटोकॉपी करा कर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी से प्राप्ति का हस्ताक्षर रजिस्टर पर लेकर प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।


-सभी  अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों को उसी दिन प्राप्त करने के बाद ही तहसील कार्यालय छोड़ें। आवेदन पत्रों की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था सम्बन्धित तहसीलदार की देख-रेख में की जायेगी।

‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ आयोजन के बाद उसी दिन सभी प्रार्थना-पत्रों का कम्प्यूटर अंकन कराना भी तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रार्थना-पत्र का कम्प्यूटरीकरण (स्कैनिंग, अपलोडिंग एवं विवरण फीडिंग) समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (I.G.R.S/IGRS) ( jansunwai.up.nic.in)  से सम्बन्धित सम्पूर्ण समाधान दिवस के पोर्टल पर किया जायेगा।

शिकायती प्रार्थना-पत्र पर अपेक्षित निस्तारण कार्यवाही व प्रगति की स्थिति भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर समय-समय पर अपलोड की जायेगी। 

निजी भूमियों का सीमांकन/पैमाईश, निजी भूमियों का अविवादित नामान्तरण, खतौनी में नाम व अन्य अशुद्धियों का शोधन, फर्जी बैनामे के आधार पर नामान्तरण/कब्जा से सम्बन्धित समस्याओं को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं सम्बन्धित लेखपाल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जायेगा। 

राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोगी की भूमियों यथा चकरोड, रास्ता, ताला खलिहान, नाली, चारागाह आदि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे, निजी भूमियों पर अन्य भूमिधरों/सहखातेदार द्वारा अवैध कब्जा, पट्टे की भूमियों पर कब्जा, भूमि विवादों में पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपात किया जाना, आबादी भूमि में पानी का निकास व आवागमन अवरूद्ध करना एवं अन्य शिकायतों का निस्तारण तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं सम्बन्धित थाने के हेड कांस्टेबल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जायेगा। 

मारपीट, गुमशुदगी, चोरी आदि जैस छोटे अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना एवं अन्य शिकायतों से सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण के लिए  प्रकरण सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक को संदर्भित कर दिया जायेगा।

विभिन्न प्रकार की पेंशन की मांग/स्वीकृति/भुगतान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्वीकृति व संचालन में अनियमितता, आवासीय योजनाओं का लाभ, राशनकार्ड बनाने की मांग एवं राशन वितरण में अनियमितता, हैण्डपम्प लगाने की मांग, खड़ण्जा व नाली निर्माण की मांग, विद्युत बिल में गड़बड़ी, विद्युत संयोजन, विद्युत विच्छेदन एवं टांसफार्मर बदलना, नहर के कटान व राजकीय ट्यूबवेल की मरम्मत, निजी वृक्षों के पातन की अनुमति, राजकीय चिकित्सालयों में समुचित उपचार व लाभार्थी योजनाओं का लाभ न मिलना एवं अन्य शिकायतें की समस्याओं को खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा यथावश्यक टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जायेगा।

गंभीर एवं अतिसंवेदनशील मामलों का निस्तारण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा स्वयं यथावश्यक ट्रैक्टर व जे.सी.बी. मशीन का उपयोग कर किया जायेगा और इन उपकरणों एवं मशीनों के उपयोग होने पर होने वाला व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ता अथवा अवैध कब्जेदार से वसूला जायेगा। उपरोक्त सभी प्रकरणों का यथासंभव उसी दिन मौके पर टीम भेजकर निस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा। 

‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ में प्राप्त शिकायतों में से कम से कम पांच महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील शिकायतों को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु उन्हें मौके पर टीम भेजकर उसी दिन निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

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