मुज़फ्फरनगर
दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में दाखिल की गई अग्रिम जमानत अर्ज़ी विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के जज गोपाल उपाध्याय ने खारिज कर दी।विशेष लोक अभियोजक मनोज ठाकुर एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2001 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र मैं एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना सिविल लाइन में बसपा विधायक रहे शाहनवाज राणा व एक अन्य के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है।
*कोर्ट से जारी हो चुके हैं गैर जमानती वारंट*
अभियोजन के अनुसार पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। शाहनवाज राणा कई बार कोर्ट में तारीख पर नहीं पहुंचे।
*हाईकोर्ट ने दे रखे हैं प्रतिदिन सुनवाई के आदेश*
मिशन शक्ति के तहत हाईकोर्ट ने शाहनवाज राणा के विरुद्ध चल रहे दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे को चयनित करते हुए प्रतिदिन सुनवाई के आदेश जारी किए हुए हैं।
*कोर्ट में लगाई थी अग्रिम जमानत की अर्जी*
विशेष लोक अभियोजक मनोज ठाकुर ने बताया कि शाहनवाज राणा के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर सुनवाई उपरांत कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।