*उत्तर प्रदेश में अभी नहीं होगी शराब की बिक्री शुरू*
_सभी डीएम और एसपी को दिए गए विशेष निर्देश_
लखनऊ:--- लॉकडाउन की वजह से यूपी में शराब के शौकीनों को अभी ओर इंतजार करना होगा। राज्य में शराब की दुकानें 3 मई के बाद केन्द्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के संबंध में दिशा-निर्देश मिलने पर ही खोले जाएंगे। केंद्र की गाइडलाइन में जो निर्देश होंगे उन्हीं के मुताबिक निर्णय किया जाएगा।
प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर.भूसरेड्डी के अनुसार सोमवार 20 अप्रैल से प्रदेश में डिस्टलरियां अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर के अलावा, शराब व बीयर आदि के उत्पादन का काम शुरू करेंगी। जब तक उनके परिसर में इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध रहेगा। मगर सैनिटाइजर के अलावा शराब, बीयर आदि की पैकिंग, मार्केटिंग व बिक्री पूरी तरह तब तक प्रतिबंधित रहेगी। इस बारे में केन्द्र व राज्य सरकार से अगले नए निर्देश नहीं आ जाते। इस अवधि में इन डिस्टलरियों में बनने वाले अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर की पैकिंग, मार्केटिंग बिक्री ही अनुमन्य रहेगी। प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें बंद रहेंगी। मगर जिलों में आबकारी कार्यालय सोमवार से खुलेंगे।
*सभी जिलों में डीएम-एसपी रहें सतर्क*
प्रमुख सचिव ने एक अन्य शासनादेश जारी कर सभी डीएम को निर्देश दि हैं कि शराब, बीयर व भांग की दुकानें बंद रहने से अब प्रदेश में अल्कोहल युक्त दवाओं, टिंचर, वार्निश आदि का नशे के तौर पर इस्तेमाल बढ़ने की आशंका है। इसी तरह औद्योगिक कार्यों के लिए अल्कोहल, स्प्रिट आदि की ढुलाई करने वाले टैंकरों से अल्कोहल व स्प्रिट की चोरी करके उससे तथा स्थानीय स्तर पर कच्ची शराब बनाने के मामले बढ़ेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। इसलिए सभी जिलों में डीएम पुलिस और आबकारी कर्मियों की संयुक्त टीमें बनाकर दवा की दुकानों की जांच करेंगे। पेंट, वार्निश, टिंचर आदि के विक्रेताओं की निगरानी करेंगे और साथ ही ढाबों पर रुकने वाले अल्कोहल व स्प्रिट लदे टैंकरों की भी पड़ताल की जाएगी।
यही नहीं कच्ची शराब बनाने व बेचने और अन्य राज्यों से चोरी छिपे लायी जाने वाली अवैध शराब की तस्करी की भी रोकथाम के लिए भी निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि इन कार्यों के अलावा शराब, बीयर व भांग की दुकानों के लाइसेंस आवंटन तथा अन्य लम्बित सरकारी कामकाज भी सोमवार से निपटाए जाएंगे।