एमएलसी चुनाव के मद्देनजर जहां पर चुनाव है उस जिले में 29 तारीख के श्याम 5:00 बजे से चुनाव होने तक दारू की सभी प्रकार की दुकानें रहेगी पूर्णता बंद


 निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने 29 नवंबर शाम 5:00 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि चुनाव के चलते आज शाम 5:00 बजे से मतदान होने की अवधि तक जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी या प्रतिबंध पूरे जिले में एक साथ लागू होगा।

यदि कहीं पर भी शराब की दुकान से शराब की बिक्री होते पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इस बाबत जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट एडीएम एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को भी निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि आज शाम से पांच बजे से सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहे।

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