उत्तर प्रदेश सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम कायदे बनाए
इसके तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा लाइसेंस के लिए 12000 सालाना फीस चुकानी होगी शुरुआत में ₹51000 की गारंटी भी देनी पड़ेगी इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है योगी सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किया है इसके तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय पुरी ने कहा कि नई आबकारी नीति के
तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी प्रदेश मैं 7 दशमलव 84 लीटर एल्कोहल ही घर में रखने की इजाजत है नए सर्कुलर में कहा गया है कि होम लाइसेंस के लिए वही तो अप्लाई कर पाएंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी रसीद भी देनी होगी पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी साथ ही एफिडेविट देना होगा कि किस साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा घर में लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर 3 साल तक की जेल और कम से कम ₹2000 का जुर्माना हो सकता है प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए बनाए आबकारी एक्ट 1910 के मुताबिक 7 लीटर से ज्यादा रखना गैर कानूनी है इससे ज्यादा मात्रा में जुर्माने का प्रावधान है