यूपी सरकार कोरोना ने बढ़ते मामलों को लेकर बनाए कड़े नियम
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने सभी ज़िलाधिकारियो और पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर दिये निर्देश । - शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। - एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। -एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। -कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। -वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। -इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। -बहुमंजिले अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे। -एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। -एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा। -14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।