उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना वायरस के बीच
कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा।*