केस लंबित होने पर नहीं रोक सकते पासपोर्ट इलाहाबाद कोर्ट

 *बड़ी खबर*



*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा की आपराधिक केस में केस लंबित होने पर नही रोक सकते पासपोर्ट*.......


 *इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को पासपोर्ट  जारी करने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता ..... कि केस से बरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार की अपील है लंबित* ........


 *कोर्ट ने कहा कि एक बार बरी हो जाने के बाद उसको तब तक माना जाएगा निर्दोष .....जब तक की अपील में बरी होने का आदेश नहीं जाता पलट*........


*यह फैसला जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस विक्रम  चौहान की बेंच ने प्रमोद कुमार राजभर की याचिका को मंजूर करते हुए दिया*.........


*केस से बरी होने के बाद याची प्रमोद कुमार राजभर ने पासपोर्ट के लिए किया था आवेदन...... लेकिन उसकी इस अर्जी पर नहीं किया गया विचार*.


*हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत पासपोर्ट जारी न* *करने का जो दिया गया है आधार*

  *उसमें याची का नहीं आता है केस* .  .....


*कोर्ट ने  जारी किया निर्देश..... विपक्षी तीन महीने में पासपोर्ट जारी करने की*

 *पूरी करें प्रक्रिया*. ...

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