शामली छेड़खानी जातिसूचक धारा में जेल में बंद अरविंद संगल को वादिया के उपस्थित ना होने पर कोर्ट से जमानत भक्तों में जश्न

 शामली भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को वादिया के कोर्ट में उपस्थित ना होने के कारण मिली जमानत


आपको बताते चलें 2015 मैं चेयरमैन अरविंद संगल पर वादियां अमिता वरुण ने घर में घुसकर छेड़खानी एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था जिसमें पुलिस की जांच में छेड़खानी का आरोप झूठा साबित हुआ जाति सूचक शब्द हरिजन एक्ट में एफ आई आर दर्ज कर ली गई जिसमें चेयरमैन साहब पर गैर जमानती वारंट कोर्ट की तरफ से लागू कर दिया था जिसमें उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा था अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था शुक्रवार को इसी मुकदमे में वादिया के उपस्थित ना होने के कारण भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन को

जमानत मिल गई हे अरविंद संगल के भक्त अपने नेता को जेल से बाहर देखकर हो गई भावविभोर हो जैश्न में डूब गए 

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